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अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (Prevention of Atrocities) अधिनियम के हालिया आंकड़ों पर एक नजर

  यह घटना 28 अगस्त 2014 को हुई थी। और जिसे मीडिया ऐतिहासिक फैसला बता रहा है, उसमें कर्नाटक की एक अदालत ने राज्य के कोप्पल जिले में दर्ज अत्याचार के एक मामले में 98 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश सी चंद्रशेखर ने मामले में फैसला सुनाया। मुझे लगता है कि यह ऐतिहासिक है क्योंकि सूत्रों के अनुसार, राज्य के इतिहास में यह पहला मामला है जब अत्याचार के एक मामले में इतनी बड़ी संख्या में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। युवजन श्रमिक रायथु कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के एक विधायक को आंध्र प्रदेश में एक दलित युवक पर हमला करने के लिए 18 महीने जेल की सजा सुनाई गई थी। यह हमला जाति-आधारित भेदभाव से उपजा था। ये दोनों मामले चरम पर हैं, अच्छी बात है कि गति में सुधार हुआ है लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है कि उचित तथ्य और निर्णय हुआ था और उस पर विचार किया गया था। राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 301, जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2024 को दिया जाएगा (राज्य सभा यू.एस. पी.क्यू. संख्या 301 दिनांक 24.07.2024 के लिए)। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 से संबंधित है। रिपोर्ट के अनुसार, अ...