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मायावती जी की छोटे राज्यों की मांग और एक राष्ट्र एक चुनाव

2021 में मायावती जी ने उत्तर प्रदेश को 4 भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा था। जिसमें उन्होंने पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध प्रदेश और पश्चिम प्रदेश का प्रस्ताव रखा था। एक राष्ट्र, एक चुनाव और छोटे राज्यों के निर्माण की अवधारणा शासन, प्रशासन और राजनीतिक स्थिरता के लिए उनके निहितार्थों में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यह मायावती के छोटे राज्यों के प्रस्ताव को अब और भी अधिक वैध बनाता है। एक राष्ट्र, एक चुनाव: यह विचार पूरे भारत में लोकसभा (संसद) और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव करता है। इसका लक्ष्य चुनावों की आवृत्ति को कम करना, शासन में व्यवधानों को कम करना और चुनाव संबंधी खर्चों में कटौती करना है। छोटे राज्य: शासन पर प्रभाव छोटे राज्य स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके प्रशासनिक दक्षता और शासन में सुधार कर सकते हैं। स्थिरता के साथ वे उन क्षेत्रों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाते हैं जो अन्यथा उपेक्षित महसूस कर सकते हैं। सुव्यवस्थित शासन वाले छोटे राज्य चुनाव रसद का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। छोटे राज्यों में राजनीतिक स्थिरता अधिक पाई जाती है जिससे लोगस...
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स्वर्ग और संसद

मैं एक आम भारतीय नागरिक के नाते, जो लोग संविधान की सपथ ले कर (विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे और अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करेंगे तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना, सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करेंगे।) एक सांविधानिक पद पर बैठे है, उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 51H का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए| मेरा यह लेख उन सभी से जवाब चाहता है जो सविधान का अध्यन करते हो या सविधान को समझते हो| भारतीय संविधान, जो दुनिया के सबसे विस्तृत, समतावादी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने वाला और समावेशी संविधानों में से एक है, प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस तरह से सांविधानिक पद पर बैठे लोगों को और भी धयानपूर्वक इसका कड़ाई से पालन करना चाहिए| इसमें कुछ विशेष अनुच्छेद जैसे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 51H, हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत करते हैं। मैं समझाता हू इन अनुच्छेदों का उपयोग संसद में किसी भी अवास...

अंबेडकर और मानवाधिकार - १० दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस

 १० दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस और आंबेडकर का जिक्र न करे ऐसा हो ही नहीं सकता| डॉ. बी.आर. अंबेडकर, जिन्हें हम  "बाबासाहेब" के नाम से भी जानते है, के लिए मानवाधिकार सभी व्यक्तियों, विशेष रूप से उत्पीड़ित और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए सामाजिक न्याय, समानता और सम्मान प्राप्त करने के लिए मौलिक थे। मानवाधिकारों के बारे में उनकी समझ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों में गहराई से निहित थी, जिसे उन्होंने न्यायपूर्ण और समावेशी समाज के निर्माण के लिए आवश्यक बताया। मैंने अंबेडकर जी मानवाधिकारों को किस तरह से देखते थे, अपनी समझ के हिसाब से कुछ प्रमुख पहलू नीचे प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हु: 1. समानता और सामाजिक न्याय बाबासाहेब जी ने इस विचार का समर्थन किया कि जाति, धर्म, लिंग या वर्ग की परवाह किए बिना सभी व्यक्ति समान हैं। उनका मानना ​​था कि जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता मानवीय गरिमा और समानता के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। उन्होंने दलितों और अन्य हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों की वकालत करते हुए जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए अथक प्रयास किया। 2. गरिमा और आत...

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (Prevention of Atrocities) अधिनियम के हालिया आंकड़ों पर एक नजर

  यह घटना 28 अगस्त 2014 को हुई थी। और जिसे मीडिया ऐतिहासिक फैसला बता रहा है, उसमें कर्नाटक की एक अदालत ने राज्य के कोप्पल जिले में दर्ज अत्याचार के एक मामले में 98 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश सी चंद्रशेखर ने मामले में फैसला सुनाया। मुझे लगता है कि यह ऐतिहासिक है क्योंकि सूत्रों के अनुसार, राज्य के इतिहास में यह पहला मामला है जब अत्याचार के एक मामले में इतनी बड़ी संख्या में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। युवजन श्रमिक रायथु कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के एक विधायक को आंध्र प्रदेश में एक दलित युवक पर हमला करने के लिए 18 महीने जेल की सजा सुनाई गई थी। यह हमला जाति-आधारित भेदभाव से उपजा था। ये दोनों मामले चरम पर हैं, अच्छी बात है कि गति में सुधार हुआ है लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है कि उचित तथ्य और निर्णय हुआ था और उस पर विचार किया गया था। राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 301, जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2024 को दिया जाएगा (राज्य सभा यू.एस. पी.क्यू. संख्या 301 दिनांक 24.07.2024 के लिए)। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 से संबंधित है। रिपोर्ट के अनुसार, अ...

भाषा के साथ हमारी संस्कृति व इतिहास भी विलुप्ति पर

  पिछले हफ़्ते की बात है जब मैं अपने पुश्तैनी गाँव गया था। बहुत सालों बाद अपनी दादी से मिला और उनके मुँह से कोशारी सुनना बहुत मज़ेदार था। हमारे दादा, दादी, पिताजी, चाचा और उस समय के बहुत से लोग कोशारी बोलते थे। अब मैं देख रहा हूँ या यूँ कहूँ कि अब मैं ध्यान दे रहा हूँ, आजकल के लोग कोशरी बोलना भूल गए हैं, मैं भी उसी श्रेणी में आता हूँ, मैं कोशरी नहीं बोलता, मुझे बुरा लगा। दिल्ली वापस आने के बाद, मैंने इंटरनेट पर खोजा कि भारत की कितनी भाषाएँ व बोलिया विलुप्त हो गई हैं| यह चिंताजनक है कि भारत में 197 भाषाएँ संकटग्रस्त हैं, जिनमें से 81 असुरक्षित हैं, 63 संकटग्रस्त हैं, 6 गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, 42 गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं और 6 पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं। और बोलियों का तो हिसाब भी कही ठीक से नहीं मिलता|  (संदर्भ: https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/extinct-endangered-vulnerable-tale-of-indias-linguistic-heritage/historic-destruction/slideshow/70601865.cms और https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_endangered_languages_in_India) दादी जी से आगे बातें...